
रायपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को रायपुर कोर्ट ने डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया गया है। आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस मामलें को फ़ास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामलें में आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी है।