त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश किया जारी, पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित, देखें आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. विभाग ने यह निर्णय अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है. यह आदेश संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का निर्णय 11 दिसंबर 2024 को जारी दो पत्रों (क्रमांक 5644 और 5646) के संदर्भ में लिया गया है. आदेश के मुताबिक, अब आगे की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाने की संभावना है. यह आदेश पंचायत संचालनालय के संचालक और राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया है। सोमवार को जारी हुए इस आदेश में आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए निर्देश हैं। सरकार ने अब आरक्षण को लेकर होने वाली कार्रवाई स्थगित कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में पहले से तय त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्रवाई की समय सारणी को स्थगित किया गया है। इसके पीछे कोई वजह साफ न बताते हुए आदेश में लिखा गया कि ऐसा अपरिहार्य कारणों से किया जा रहा है। पंच और सरपंच पदों के वर्गवार और महिलाओं के वर्गवार आबंटन, आरक्षण कार्रवाई होनी थी। इसके लिए 17 और 19 दिसंबर की तारीख तय थी। महासमुंद समेत कई जिलों के कलेक्टर्स ने अलग-अलग इलाकों के हिसाब से शेड्यूल भी जारी कर दिया था। लेकिन अब इसे रोक दिया गया है।

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