रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ चंद्र प्रकाश पात्रे का स्थानांतरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जिला पंचायत कांकेर में परियोजना अधिकारी के पद में किए जाने के खिलाफ दायर की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए पंचायत विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह की चंद्रप्रकाश पात्रे की नियुक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर हुई थी, वर्ष 2023 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पदोन्नति करते हुए उपायुक्त के पद में इनकी पदस्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नया रायपुर मैं हुई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए आ रहे थे किंतु छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को इनका स्थानांतरण जिला पंचायत कांकेर में परियोजना अधिकारी के पद पर किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की।
इसकी सुनवाई 24 अक्टूबर 2024 को माननीय न्यायमूर्ति पी.पी.साहू के कोर्ट में हुई, याचिका में यह आधार लिया गया कि, याचिकाकर्ता का मूल पद उपायुक्त है तथा स्थानांतरण के पश्चात परियोजना अधिकारी का पद छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 6 मार्च 2024 के द्वारा परियोजना अधिकारी के पद विभागीय प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे का आदेश जारी किया गया है तथा प्रतिनियुक्ति में भेजने से पहले याचिकाकर्ता की सहमति भी नहीं ली गई है
साथ ही साथ याचिकाकर्ता की पत्नी वर्तमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर उपसंचालक पंचायत विभाग बेमेतरा में पदस्थ है तथा उनके संतान आठ माह का है, तथा याचिकाकर्ता के पिता को पैरालिसिस है तथा एक किडनी खराब हो चुका है व उनके माता का दुर्घटना होने के कारण पैर के तीन जगह फैक्चर हुए हैं जिसका इलाज वर्तमान में चल रहा है उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।